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दिल्ली-एनसीआर
जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को कैबिनेट की मंजूरी
Shiddhant Shriwas
22 Feb 2023 12:08 PM GMT
![जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को कैबिनेट की मंजूरी जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को कैबिनेट की मंजूरी](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/02/22/2579311-11.webp)
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जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जूट वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी।
नियमों के मुताबिक 100 फीसदी खाद्यान्न और 20 फीसदी चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा।
सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2020 में खाद्यान्न और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग को मंजूरी दी थी।
सरकार ने लगभग 3.7 लाख श्रमिकों और कई किसान परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया था जो जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं।
तब से, सरकार हर साल मानदंडों का विस्तार कर रही है।
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