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आठ साल बाद खरीदार को रुपये वापस मिलेंगे: जिला उपभोक्ता फोरम

Admin Delhi 1
11 March 2023 7:53 AM GMT
आठ साल बाद खरीदार को रुपये वापस मिलेंगे: जिला उपभोक्ता फोरम
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नोएडा न्यूज़: जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 30 दिन में बिल्डर को खरीदार से ली गई 8,25,235 धनराशि को 6 ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं.

गाजियाबाद के रहने वाले घर खरीदार अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी में वर्ष 2014 में एक बीएचके का फ्लैट बुक किया था, बिल्डर ने बुकिंग के दौरान 36 माह यानी वर्ष 2016 में पजेशन देने के लिए वादा किया था. ऐसे छह साल बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला. उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल वर्ष 2018 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर न्याय के लिए गुहार लगाई. फोरम ने लंबी सुनवाई के बाद जेपी ग्रुप के खिलाफ अपना फैसला सुनाया.

सेक्टर-62 से मिनी बस चलाईं जाएंगी

सेक्टर-62 से ग्रेटर नोएडा के कासना तक मिनी बस चलेंगी. सेक्टर-62 से कासना तक कोई सीधी सार्वजनिक वाहन सेवा नहीं है. ऐसे में बस चलने से रोजाना के सवारियों को काफी राहत मिलेग्री.

आरटीओ गाजियाबाद अरुण कुमार ने कहा कि 40 बस के लिए परमिट स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं. कुछ ऑपरेटरों ने बस खरीद ली है. इसके दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत करते ही परमिट जारी कर दिए जाएंगे. बस रूट में कितने स्थानों पर रुकेगी, इसके लिए विभाग की ओर से ऑपरेटरों को कोई बाध्यता नहीं है. चालक जहां भी सवारी मिलेगी, वहां पर बस रोक सकते हैं. निजी ऑपरेटरों के अलावा रोडवेज बस भी इस रूट पर चलेंगी.

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