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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ के भांजे कारोबारी रतुल पुरी को कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। पुरी, जो अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर और मोजर बेयर बैंक से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं, इस समय इन दो कथित घोटालों में नियमित जमानत पर हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने पुरी को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानती राशि जमा करने पर जमानत दे दी।
अदालत ने कहा कि जांच के दौरान पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया और इस चरण में उन्हें हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अदालत ने 23 दिसंबर को एक पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए पुरी के खिलाफ समन जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने पुरी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है, तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
ईडी ने विभिन्न कंपनियों के प्रबंध निदेशकों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए 17 मई, 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर उर्वरक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है।
इसने आरोप लगाया कि भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं (आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित) के माध्यम से फर्जी वाणिज्यिक लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन वसूला गया, ताकि धोखाधड़ी वाले लेनदेन को वास्तविक रूप में दिखाया जा सके।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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