दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली की सड़कों पर अब एक ही लेन में चलेंगी बसें, उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

Kunti Dhruw
23 March 2022 6:10 PM GMT
दिल्ली की सड़कों पर अब एक ही लेन में चलेंगी बसें, उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
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राजधानी दिल्ली में डीटीसी की बसों को लेकर आमतौर पर लोगों को शिकायतें रहती हैं, सबसे ज्यादा वो लोग इन बसों से परेशान रहते हैं, जो अपनी कार से सड़कों पर चल रहे होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कई ड्राइवर बस को बीच में लाकर ट्रैफिक बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन अब डीटीसी और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि दिल्ली में अब ऐसा करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और जेल भी हो सकती है.


ड्राइवर पर लगाया जाएगा जुर्माना
1 अप्रैल से दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से 15 सड़कों पर ये नियम लागू होगा. इन सड़कों पर बसों और ट्रकों को अपनी एक लेन में ही चलना होगा. अगर लेन से हटकर गाड़ी चली तो ड्राइवर पर जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192-ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. जिसमें 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है. सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये नियम लागू रहेगा.

इन सड़कों पर लागू होगा नियम
दिल्ली में कुल 46 जगहों पर ये नियम लागू होना है, लेकिन पहले चरण में फिलहाल 15 सड़कों पर इसे लागू किया जा रहा है. जिनमें महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर जैसे रास्ते शामिल हैं.

दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि, दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए केजरीवाल सरकार बस लेन एनफोर्समेंट ड्राइव की शुरुआत कर रही है. इसके लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पीडब्ल्यूडी को बस लेन की मार्किंग और पुलिस टीमों को भी इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं.


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