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बॉम्बे HC ने अस्पताल से नाबालिग से रेप पीड़िता के गर्भपात की मांग पर रिपोर्ट देने को कहा

Shiddhant Shriwas
31 Oct 2022 4:03 PM GMT
बॉम्बे HC ने अस्पताल से नाबालिग से रेप पीड़िता के गर्भपात की मांग पर रिपोर्ट देने को कहा
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रेप पीड़िता के गर्भपात की मांग पर रिपोर्ट देने को कहा
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकारी जेजे अस्पताल को निर्देश दिया कि वह 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग कर रही 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की जांच करे।
न्यायमूर्ति माधव जामदार और न्यायमूर्ति कमल खाता की अवकाशकालीन पीठ ने अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को दो नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
पीठ यौन उत्पीड़न पीड़िता के पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लड़की के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी गई थी।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत, 20 सप्ताह की अवधि के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि उच्च न्यायालय से अनुमति नहीं ली जाती।
अधिवक्ता तनवीर निज़ाम और मरियम निज़ाम के माध्यम से सोमवार को दायर याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के साथ उसके चाचा ने नवंबर 2021 से कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया।
लड़की के पिता को इस कथित अपराध के बारे में इस महीने की शुरुआत में ही पता चला, जब पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की और मेडिकल जांच के बाद पता चला कि वह गर्भवती है।
उसके बाद 24 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
"हम जेजे अस्पताल के सभी संबंधित अधिकारियों को पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश देते हैं। जेजे अस्पताल के अधिकारियों से अनुरोध है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के तहत तुरंत एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और याचिकाकर्ता की बेटी की जांच की जाए।" और रिपोर्ट 2 नवंबर को या उससे पहले इस अदालत को प्रस्तुत की जाए।"
याचिका के अनुसार, पीड़िता समाज के निम्न सामाजिक-आर्थिक तबके से ताल्लुक रखती है और इसलिए यह गर्भावस्था अत्यधिक पीड़ा और आघात का कारण बन रही थी।
याचिका में कहा गया है, "पीड़ित खुद एक बच्ची है और वह गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती।"

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