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बोर्ड ने डीटीसी पेंशन योजना-1992 को दी मंजूरी, पूर्व कर्मचारियों को भी विशेष मेडिकल स्कीम का भी लाभ
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बुधवार को बोर्ड बैठक में डीटीसी के वैसे कर्मचारियों व पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है जो अगस्त '81 से नवंबर 92' तक रोल पर तो थे, लेकिन 1992 की डीटीसी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था। एक अन्य निर्णय में डीटीसी बोर्ड ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनभोगियों व गैर-पेंशनभोगियों) के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों और डीटीसी के मृत नियमित कर्मचारियों के आश्रितों को तथा मौजूदा डीटीसी कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा योजना (स्पेशल मेडिकल स्कीम) के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में शामिल करने को भी मंजूरी दी।
गौरतलब है कि डीटीसी पेंशन योजना को केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 23 नवम्बर 1992 को डीटीसी के कर्मचारियों के लाभ के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही स्वीकृत किया गया था। 1992 में योजना के कार्यान्वयन के दौरान सभी डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन योजना से ऑप्ट-इन व बाहर रहने का विकल्प प्रदान किया गया था। जिन कर्मचारियों ने इस पेंशन योजना को ऑप्ट-इन नही किया था, उन्हें डीटीसी योजना के तहत इसमें शामिल करने की बार-बार मांग की जा रही थी। 7 जुलाई 2018 को यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद इससे संबंधित सभी मामले की जांच के लिए डीटीसी, संघ के प्रतिनिधियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने इस तरह के 12000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने पर प्रति माह 26.50 करोड़ रुपये का खर्च बताया था। इसके अलावा बैठक में डीटीसी बोर्ड ने सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों, गैर पेंशनभोगियों, उनके आश्रितों और डीटीसी के मृत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को डीटीसी विशेष चिकित्सा योजना को भी स्वीकृति दी। इस स्कीम से डीटीसी के 30,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि पेारित किए गए दोनों योजनाओं की हरी झंडी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा।