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दिल्ली-एनसीआर
भाजपा विधायक ने Delhi HC में आप सरकार पर CCTV कैमरे लगाने में भेदभाव का आरोप लगाया
Rani Sahu
24 Aug 2024 6:26 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : भाजपा के एक विधायक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने में भेदभाव का आरोप लगाया है। याचिका में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित दिल्ली सरकार केवल आप विधायकों और पार्षदों के क्षेत्रों में कैमरे लगा रही है, जबकि भाजपा विधायकों और पार्षदों के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है।
इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होगी। याचिकाकर्ता लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अभय वर्मा का दावा है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली भर में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की थी, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र को इस मामले से बाहर रखा गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें लक्ष्मी नगर में 2,066 कैमरों की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन चुनिंदा तरीके से कैमरे लगाए गए, जिससे केवल सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के क्षेत्रों को ही लाभ मिला।
याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से दावा किया है कि मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद, लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरों के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने एक विसंगति को उजागर किया है, जहां आप पार्षद के अपने वार्ड में 1,000 कैमरों के अनुरोध को तुरंत मंजूरी दे दी गई, जबकि याचिकाकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के अन्य वार्डों के लिए इसी तरह के अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस चुनिंदा स्थापना से निर्वाचन क्षेत्र के शेष हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वे लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश देने के लिए अदालत से आदेश चाहते हैं ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन ने कहा कि विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने और कैबिनेट मंत्री से परामर्श किए जाने के बाद मंत्री से आगे की मंजूरी की आवश्यकता वाली प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है।
याचिका के अनुसार, यह प्रक्रिया विधानसभा के अधिकार को कमजोर करती है और मंत्री को अनुचित विवेक प्रदान करती है, जिससे उन्हें चुनिंदा परियोजनाओं को मंजूरी देने की अनुमति मिलती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह विवेकाधिकार अक्सर विपक्षी दलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे उनके विकास पर असर पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का कार्यकारी हस्तक्षेप लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है और सुझाव दिया गया है कि अनावश्यक मंजूरी को खत्म करने से समग्र राज्य विकास और संसाधन आवंटन में निष्पक्षता बढ़ सकती है। (एएनआई)
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