दिल्ली-एनसीआर

BJP को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, टी एम सी के खिलाफ विज्ञापन मामले में किया सुनवाई से इंकार

Sanjna Verma
27 May 2024 8:51 AM GMT
BJP को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, टी एम सी के  खिलाफ विज्ञापन मामले में किया सुनवाई से इंकार
x

पार्टी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एकल-न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। इसमें पार्टी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 22 मई को आदेश पारित किया। आप अगली अवकाश पीठ का रुख क्यों नहीं करते? वकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान चार जून तक विज्ञापन जारी करने से रोक दिया है। वकील ने पीठ से अनुरोध किया, ''कृपया इसे सोमवार (27 मई) को दिया जाए।' पीठ ने जवाब में कहा कि हम देखेंगे। इस महीने की शुरुआत में भाजपा ने स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम चार विज्ञापन प्रकाशित किए थे, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्ट और हिंदुओं के खिलाफ बताया गया था।
टीएमसी ने चुनाव आयोग के समक्ष कई शिकायतें दर्ज कीं और बाद में चुनाव आयोग द्वारा कथित निष्क्रियता के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया। एमसीसी राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों को असत्यापित आरोपों के आधार पर अपने विरोधियों की आलोचना करने से रोकता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा प्रकाशित अपमानजनक विज्ञापनों के बारे में शिकायतों का समाधान करने में घोर विफलता के लिए चुनाव आयोग (ईसी) की खिंचाई की और उस पर रोक लगा दी। विपक्षी दल को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने वाली सामग्री ले जाने से रोकें।


Next Story