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Delhi तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया है जो पिछले महीने ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट जा रही एक चलती स्लीपर बस में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में दायर की गई थी। पुलिस ने 18 सितंबर को कोर्ट में 398 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने 24 सितंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लिया। पुलिस ने इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और अन्य लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया है। चार्जशीट के मुताबिक, जांच में बस से मिले बायोलॉजिकल सैंपल (जैसे सीमेन और बाल) और मोबाइल फोन लोकेशन डेटा अहम सबूत के तौर पर सामने आए हैं।
लड़की ने कोर्ट के सामने अपने बयान में जांच अधिकारियों को बताया कि उसने बस में मौजूद लोगों से नोएडा के सेक्टर 63 जाने के बारे में पूछा था और उसे बताया गया कि बस उसी तरफ जा रही है। वह बस में चढ़ गई, लेकिन देखा कि अंदर कोई और यात्री नहीं था। जब उसने उतरने की कोशिश की, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे खींचकर वापस बस के अंदर कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा और कश्मीरी गेट के बीच लगभग 47 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यह कथित घटना हुई। घटना के बाद, आरोपियों ने लड़की को कश्मीरी गेट बस स्टैंड के बाहर उतार दिया और बस लेकर भाग गए। बाद में लड़की कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंची और मामले की सूचना दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने तुरंत लड़की की मेडिकल जांच का इंतज़ाम किया और केस दर्ज किया। इसके बाद कई टीमों ने बस की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज की जांच की। चार घंटे के भीतर तिमारपुर इलाके से बस का पता लगाकर उसे बरामद कर लिया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों की पहचान ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के तौर पर हुई है; दोनों कानपुर के रहने वाले हैं।
आरोपियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं
जांच में बस को हायर करने और उसके संचालन में भी कथित खामियां पाई गईं। पुलिस के मुताबिक, बस मालिक ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए ही दोनों आरोपियों को काम पर रखा था। बस के अंदर लगा CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था और खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। सफ़र के दौरान सुरक्षा या नियमों की जाँच के लिए बस को कहीं रोका भी नहीं गया था। पुलिस को यह भी पता चला कि बस पर ट्रैफ़िक के 11 चालान बकाया थे।
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