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मासूम से गैंगरेप में बड़ा खुलासा: दो लड़कियों ने दिया था आरोपियों का साथ
एनसीआर गाजियाबाद क्राइम न्यूज़: एक बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जिन्होंने 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इस घटना में दोनों युवकों के अलावा एक तीसरा लड़का भी शामिल था, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसमें एक और बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि दो लड़कियों ने 11 साल की मासूम बच्ची का रेप करवाने में लड़कों का पूरा साथ दिया था। आपको बता दें कि यह वही घटना है, जिसमें 11 साल की मासूम बच्ची ने रेप के बाद एक शिशु को जन्म दिया था।
वो 15 जनवरी 2022 का दिन
दरअसल, गाजियाबाद इलाके में ज्यादा साल की मासूम लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती है। वहीं पर पांचवें फ्लोर पर दो सगे भाई प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार भी रहते थे। उन्होंने बीते 15 जनवरी 2022 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।
दोनों भाई को उम्रकैद
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। जहां से आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। बीते दिनों इस मामले में सुनवाई हुई और गैंगरेप में शामिल दोनों भाई प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
एक और आरोपी था गैंगरेप में शामिल
अब इस घटना में यह भी सामने आया है कि गैंगरेप में एक और युवक शामिल था। जिसकी पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है। एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि गैंगरेप में दो लड़कियां भी शामिल थी। जिनकी मदद से आरोपियों ने 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि अभी तक दो लड़कियां पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द दोनों लड़कियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
141 दिनों में आया फैसला
पुलिस ने 5 सितंबर को ही आरोपी दोनों भाइयों प्रदीप और दिलीप को गिरफ्तार कर 6 सितंबर को जेल भेज दिया। एक महीने के भीतर ही पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कुल 15 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने 21 जनवरी 2023 को दोनों भाइयों को दोषी सिद्ध करार दिया था। सोमवार को सजा पर सुनवाई हुई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोनों दोषियों प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार उर्फ कल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।