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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PMCH के छात्र को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Ratna Netam
31 Oct 2026 6:23 PM IST

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) के मेडिकल छात्र अक्षय आदित्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर एक युवती के साथ अलग-अलग स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाने और बलात्कार करने का आरोप है। मामले में आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है।
इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की मुलाकात
मामले के अनुसार, आरोपी अक्षय आदित्य और पीड़िता की मुलाकात नवंबर 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आ गए।आरोप है कि सोशल मीडिया पर हुई इस जान-पहचान के बाद आरोपी और पीड़िता के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। शिकायत में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
गाजियाबाद के होटल में संबंध बनाने का आरोप
शिकायत में दिसंबर 2025 की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि इस दौरान अक्षय आदित्य पीड़िता को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वैशाली इलाके स्थित एक होटल में लेकर गया था। यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने उसके साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी घटना को लेकर मामले में बलात्कार का आरोप सामने आया है। हालांकि, घटना से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों की पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होनी है।
निजामुद्दीन की नर्सरी में मिलने के बाद दोस्त के घर ले गया
मामले में मार्च 2026 की एक अन्य घटना का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि इस दौरान आरोपी अक्षय आदित्य दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित एक नर्सरी में पीड़िता से मिला था। मुलाकात के बाद वह उसे अपने एक दोस्त के घर लेकर गया।शिकायत के अनुसार, दोस्त के घर पर भी आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने इन घटनाओं को लेकर पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।पुलिस की जांच में दोनों के बीच हुई मुलाकातों, सोशल मीडिया पर बातचीत और कथित घटनाओं से जुड़े पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले में होटल और अन्य संभावित स्थानों से जुड़े साक्ष्य भी जांच का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में जांच के दौरान बरामद किए गए साक्ष्यों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा आरोपी
एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी अक्षय आदित्य ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी व्यक्ति को संभावित गिरफ्तारी की स्थिति में पहले से कानूनी संरक्षण प्रदान करना होता है।इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका पर विचार किया, लेकिन उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली राहत नहीं मिल सकी है।हालांकि, अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने का अर्थ अपने आप में आरोपी को दोषी ठहराया जाना नहीं है। किसी भी आपराधिक मामले में आरोपों की सत्यता का निर्धारण साक्ष्यों, गवाहों और सुनवाई के आधार पर अदालत द्वारा किया जाता है।
मेडिकल छात्र होने के कारण भी चर्चा में मामला
आरोपी अक्षय आदित्य के पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) का मेडिकल छात्र होने की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है। मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र के खिलाफ इस तरह के गंभीर आपराधिक आरोप सामने आने से मामला और भी संवेदनशील हो गया है।फिलहाल इस प्रकरण में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। पीड़िता की शिकायत में नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद आरोपी को अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली है।मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं हुए हैं। आगे की जांच और अदालत में होने वाली सुनवाई से ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।
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