दिल्ली-एनसीआर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीएस 6 मानक वाले वाहनों को लेकर बड़ा फैसला

Ritisha Jaiswal
23 Aug 2022 10:59 AM GMT
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीएस 6  मानक वाले वाहनों को लेकर बड़ा फैसला
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) द्वारा बीएस 6 (BS-VI) मानक वाले वाहनों (Vehicles) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) द्वारा बीएस 6 (BS-VI) मानक वाले वाहनों (Vehicles) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. मंत्रालय के इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को लाभ होगा. केवल दिल्‍ली में करीब चार लाख वाहन स्‍वामियों को फायदा होगा. साथ ही, प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. मंत्रालय ने इससे संबंधित गजट जारी कर दिया है, यानी यह नियम बन गया है.देश में बीएस 6 मानक वाले वाहनों की संख्‍या लाखों में है. अभी तक इन वाहनों में सीएनजी किट (CNG kit) लगाने का नियम नहीं था. कई कंपनियों के बीएस 6 वाहनों के मॉडल ऐसे हैं, जिनमें सीएनजी मॉडल नहीं आता है. लोग पसंद या मजबूरी में बीएस6 के इस तरह के मॉडल खरीद रहे थे और पेट्रोल से ही चला रहे थे. इससे जहां एक तरफ वाहन स्‍वामियों का बजट गड़बड़ा रहा था, वहीं, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं था. क्‍योंकि पेट्रोल की तुलना में सीएनजी से कम प्रदूषण होता है.

मंत्रालय ने दी राहत
मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला था, जिसमें सुझाव के लिए एक माह का समय दिया गया था. अब इसका गजट जारी कर दिया गया है. इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी. लेकिन सबसे अधिक फायदा दिल्‍ली एनसीआर के वाहन चालकों को होगा. क्‍योंकि सबसे अधिक सीएनजी वाहन यहीं चलते हैं. दिल्‍ली में BS-VI पेट्रोल वाहन करीब चार लाख वाहन होंगे, इतनी ही संख्‍या एनसीआर के चारों शहरों में होगी. इन वाहनों में अब सीएनजी लग सकेगी. अभी सरकार ने केवल BS-IV गाड़ियों में ही CNG और LPG किट की अनुमति दी थी. ट्रांसपोर्ट एक्‍सपर्ट अनिल छिकारा के अनुसार अब कंपनियों किट व अन्‍य पार्ट्स की अनुमति लेंगी, इसके बाद वाहन स्‍वामी वाहनों में रेट्रोफिटमेंट हो सकेगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, मंत्रालय ने बीएस -6 पेट्रोल वाहनों में सीएनएजी और एलपीजी किट लगाने और बीएस-6 वाहनों के मामले में 3.5 टन से कम डीजल इंजनों को सीएनजी / एलपीजी इंजन से बदलने का गजट जारी किया है. यानी किट लगवाने के अलावा डीजल इंजन को सीएनजी या एलपीजी में बदलने की इजाजत दे दी है. मंत्रालय के गजट के अनुसार 'रेट्रोफिटमेंट' के लिये अनुमोदन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है. सीएनजी एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं आदि के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा.
2020 में बाजार में BS-VI के वाहन
BS-VI पेट्रोल वाहन वर्ष 2020 में बाजार में आने शुरू हो गए थे, लेकिन इन वाहनों में सीएनजी रेट्रोफिट नहीं जा सकती थी. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई नियम नहीं था. इस वजह से सीएनजी लगवाना अवैध था. बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय के फैसले से लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी. राजधानी दिल्‍ली में प्रदूषण में भी कमी आएगी.


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