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भीमा कोरेगांव मामला: SC 21 सितंबर को आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

Gulabi Jagat
22 Aug 2023 12:44 PM GMT
भीमा कोरेगांव मामला: SC 21 सितंबर को आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा
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भीमा कोरेगांव मामला
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी ज्योति जगताप की याचिका पर सुनवाई 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पिछले साल उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह 21 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। जगताप का प्रतिनिधित्व कर रही वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत को मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करनी चाहिए क्योंकि वह लगभग तीन साल से हिरासत में हैं। पीठ ने एनआईए को 14 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हुए कहा, "21 सितंबर को सूचीबद्ध करें। प्रतिवादी को उच्च न्यायालय की पूरी दलीलों को शामिल करते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने दें।"
शीर्ष अदालत ने 4 मई को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जगताप की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब मांगा था।
कबीर कला मंच (केकेएम) के 32 वर्षीय सदस्य जगताप - एक सांस्कृतिक समूह जिसे कथित तौर पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का मुखौटा संगठन माना जाता है, को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
एनआईए के अनुसार, जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके कारण अगले दिन हिंसा हुई।
उसने उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।
गायिका-सह-कार्यकर्ता जगताप ने 14 फरवरी, 2023 को एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप के खिलाफ एनआईए का मामला "प्रथम दृष्टया सच" था और वह प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) द्वारा रची गई एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप केकेएम का एक सक्रिय सदस्य था, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे शहर में 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में अपने मंचीय प्रदर्शन के दौरान न केवल "आक्रामक, बल्कि अत्यधिक उत्तेजक नारे" दिए थे।
केकेएम के अन्य सदस्यों के साथ सम्मेलन में गाने और उत्तेजक नारे लगाने के आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह मुंबई की बायकुला महिला जेल में बंद हैं। (एएनआई)
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