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बेंगलुरू सीरियल ब्लास्ट मामला: अब्दुल मदनी ने केरल में रहने की अनुमति देने वाली जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की
Gulabi Jagat
13 April 2023 1:22 PM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम धमाकों के आरोपी अब्दुल नजीर मदनी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए केरल में अपने गृहनगर में रहने की अनुमति देकर अपनी जमानत शर्तों को कम करे।
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 17 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अब्दुल नजीर मदनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से जमानत की शर्त में ढील देने और केरल में अपने पिता, एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जो बीमार हैं, से मिलने जाने की अनुमति देने का आग्रह किया।
एडवोकेट सिब्बल ने यह भी अवगत कराया कि मदनी आठ साल से जमानत पर बाहर था और जब वह जमानत पर बाहर था तब उसने कुछ भी नहीं किया।
हालांकि, कर्नाटक सरकार के वकील ने राहत की मांग करने वाली मदनी की याचिका का विरोध किया और कहा कि विस्फोट मामले को देख रहे लोक अभियोजक के अनुसार, मामले की कार्यवाही पूरी होने में और दो महीने लगेंगे।
सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि मदनी को एक महीने तक निगरानी में अपने गृहनगर में रहने की अनुमति दी जाए।
कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा कि मदनी ने केरल में एक संगठन की स्थापना की जो प्रतिबंधित है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
अदालत ने कहा कि मदनी को जमानत देते समय वह बहुत सचेत थी और इसलिए शर्तें लगाई गई थीं। कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।
2008 में, बेंगलुरु में आठ सीरियल बम विस्फोट हुए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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