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बेअंत सिंह हत्याकांड: SC ने राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया

Gulabi Jagat
18 Nov 2024 10:25 AM GMT
बेअंत सिंह हत्याकांड: SC ने राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के राष्ट्रपति के सचिव से कहा कि वे मृत्युदंड की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखें और दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने का अनुरोध करें। राजोआना को 1995 में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी । जस्टिस बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर दया याचिका पर विचार नहीं किया जाता है, तो वह अंतरिम राहत देने की याचिका पर विचार करेगी।
सुनवाई की शुरुआत में राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला करने का यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा, "उसके जीवन के खत्म हो जाने के बाद कब? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है।" पंजाब राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही प्रस्तुत किया था कि अगर उसे रिहा किया जाता है तो राष्ट्रीय खतरा है।
पीठ ने केंद्र के अपने समक्ष प्रतिनिधित्व न करने पर सवाल उठाया और कहा कि विशेष पीठ का गठन इसी उद्देश्य के लिए किया गया था और न्यायालय ने पिछली बार मामले की सुनवाई केवल इसलिए टाली थी क्योंकि केंद्र ने कुछ समय मांगा था। शीर्ष न्यायालय ने तब अपने आदेश में कहा, "पीठ विशेष रूप से केवल इसी मामले के लिए गठित की गई है। पिछली तिथि पर मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि भारत संघ भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से यह निर्देश ले सके कि याचिकाकर्ता की दया याचिका पर कितने समय में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए हम भारत के राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश देते हैं कि वे मामले को राष्ट्रपति के समक्ष इस अनुरोध के साथ रखें कि आज से दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार किया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि यदि अगली तिथि पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हम याचिकाकर्ता द्वारा
अंतरिम राहत
के लिए की गई प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे।" इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे के लिए निर्धारित की।
शीर्ष न्यायालय मृत्युदंड की सजा पाए कैदी राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के आखिरी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह केंद्र सरकार और पंजाब राज्य का पक्ष सुनने के बाद ही राजोआना की रिहाई की याचिका पर विचार करेगा। बब्बर खालसा आतंकवादी समूह के समर्थक राजोआना ने बेअंत सिंह की हत्या में अपनी भूमिका के सिलसिले में अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की ।
रोहतगी ने पहले शीर्ष अदालत से उनकी अस्थायी रिहाई का आग्रह करते हुए कहा था कि वह लगभग 29 वर्षों से जेल में हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अवगत कराया था कि दया याचिका संभवतः अभी भी राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और इसकी स्थिति को सत्यापित करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। मृत्युदंड की सजा पाए राजोआना ने अपनी दया याचिका पर निर्णय लेने में एक वर्ष और चार महीने की 'असाधारण' और 'अत्यधिक देरी' के आधार पर मृत्युदंड को कम करने की मांग की, जो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है। याचिका में इस आधार पर परिणामी रिहाई की मांग की गई है कि उसने आज तक कुल 28 वर्ष और आठ महीने की सजा काटी है, जिसमें से 17 वर्ष एक 8" x 10" मृत्युदंड सेल में मृत्युदंड के दोषी के रूप में काटे गए हैं, जिसमें 2.5 वर्ष एकांत कारावास में बिताए गए हैं।
दोषी बलवंत सिंह राजोआना को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी , जिनकी 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में एक बम विस्फोट में मौत हो गई थी। केंद्र ने 27 सितंबर, 2019 को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के विशेष अवसर पर राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया था। हालांकि, फैसले को अभी लागू किया जाना है।2020 में सिंह ने मौत की सजा को कम करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने तब केंद्र सरकार से दया याचिका के संबंध में फैसला लेने को कहा था।मई 2024 में शीर्ष अदालत ने मौत की सजा को कम करने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि दया याचिका पर समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा फैसला किया जाए। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर राजोआना की दया याचिका पर निर्णय को टालने के गृह मंत्रालय के रुख पर ध्यान दिया।
चंडीगढ़ की एक अदालत ने 27 जुलाई 2007 को राजोआना को मौत की सज़ा सुनाई थी जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2010 को बरकरार रखा था। राजोआना ने उच्च न्यायालय के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की है। राजोआना को 31 मार्च 2012 को फांसी दी जानी थी, लेकिन सिख धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2012 को फांसी पर रोक लगा दी थी। (एएनआई)
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