नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने आईटी अधिनियम की धारा 11 के तहत बीसीसीआई को कर छूट से इनकार कर दिया है और मामला अब अदालत में है। आईटी अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए …
नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने आईटी अधिनियम की धारा 11 के तहत बीसीसीआई को कर छूट से इनकार कर दिया है और मामला अब अदालत में है।
आईटी अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की कि क्या बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्थाओं में से एक होने के बावजूद क्रिकेट को बढ़ावा देने के नाम पर कर छूट का आनंद ले रही है।
“बीसीसीआई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा कर रहा है। हालांकि, मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग द्वारा छूट को अस्वीकार कर दिया जा रहा है। चौधरी ने कहा, बीसीसीआई की कर छूट से संबंधित मामला अदालत में विचाराधीन है।