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Delhi में 1 नवंबर से नॉन-BS VI कमर्शियल वाहनों पर रोक

Kiran
20 Jun 2026 9:50 AM IST
Delhi में 1 नवंबर से नॉन-BS VI कमर्शियल वाहनों पर रोक
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Delhi दिल्ली में हर साल होने वाले प्रदूषण संकट के दौरान आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्दियों में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए एक व्यापक योजना (फ्रेमवर्क) जारी की। इसमें सर्दियों के शुरू होने से लगभग पांच महीने पहले ही संभावित पाबंदियों और प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित इस योजना का मकसद दिल्ली के नज़रिए को आपातकालीन प्रतिक्रिया से बदलकर पहले से तैयारी करने की ओर ले जाना है। इसके तहत नागरिकों, उद्योगों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को उन उपायों के बारे में पहले से जानकारी दी जाएगी जो नवंबर से फरवरी के बीच लागू हो सकते हैं।

गुप्ता ने कहा, "लोगों को अक्सर पाबंदियों के बारे में तब पता चलता है जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और GRAP के उपाय लागू किए जाते हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है और तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है। हम चाहते हैं कि नागरिकों और संस्थानों को पहले से पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।" इस योजना के तहत प्रस्तावित मुख्य उपायों में से एक यह है कि पेट्रोल पंप केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देंगे जिनके पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) होगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS-VI कमर्शियल वाहनों को 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय CNG वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, आपातकालीन सेवा वाले वाहनों और सरकारी काम में लगे वाहनों के।

प्रदूषण के सबसे ज़्यादा स्तर वाले मौसम में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए, अधिकृत पार्किंग जगहों पर पार्किंग शुल्क 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुना कर दिया जाएगा। सरकार ऑफिस के समय में बदलाव और 'वर्क-फ्रॉम-होम' सिस्टम लागू करने की भी योजना बना रही है, जिसके तहत सरकारी और निजी ऑफिस अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ काम कर सकते हैं। ज़रूरी और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी जाएगी। यह योजना सर्दियों में हवा की खराब गुणवत्ता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण को रोकने पर खास ज़ोर देती है। सभी निर्माण और तोड़-फोड़ परियोजनाओं को 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल रोकने के कड़े उपायों का पालन करना होगा, जबकि 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच अतिरिक्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जब प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे ज़्यादा होता है।

बड़ी निर्माण साइटों और कमर्शियल ऊंची इमारतों को एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सप्रेशन सिस्टम और धूल रोकने वाली अन्य तकनीकें लगानी होंगी। अधिकारी प्रदूषण बढ़ने के दौरान निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को भी नियंत्रित कर सकते हैं।

सरकार ने कचरा, पत्तियां और अन्य सामग्री खुले में जलाने के खिलाफ़ और कड़े कदम उठाने की भी घोषणा की है। अपने इलाकों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), संस्थाओं, ठेकेदारों और एजेंसियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। यह फ्रेमवर्क खास तौर पर इस बात पर ज़ोर देता है कि सर्दियों में गर्मी के लिए वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड जो आग जलाते हैं, उस आम चलन को हतोत्साहित किया जाए और हीटिंग के लिए दूसरे इंतज़ाम किए जाएं। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ज़मीनी निगरानी और ड्रोन से मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी; नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क और दूसरी कानूनी पेनल्टी लगाई जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस फ्रेमवर्क को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नोटिफाई किया गया है और यह 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) द्वारा जारी संशोधित 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के साथ-साथ काम करेगा। GRAP प्रदूषण का स्तर बिगड़ने के बाद लागू होता है, जबकि नया फ्रेमवर्क तैयारी और बचाव के उपायों पर ध्यान देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सामूहिक भागीदारी की ज़रूरत है और इस पहले से जारी नोटिफिकेशन का मकसद सभी संबंधित पक्षों को सर्दियों के शुरू होने से पहले प्रदूषण-नियंत्रण के प्रयासों में योगदान देने और योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय देना है।

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