दिल्ली-एनसीआर

15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध, धारा 144 भी लागू

Renuka Sahu
23 July 2022 2:16 AM GMT
Ban on flying drones and paragliders in Delhi in view of August 15, Section 144 also applies
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फाइल फोटो 

दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ड्रोन व पैराग्लाइडर आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ड्रोन व पैराग्लाइडर आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। साथ ही कहा कि धारा 144 का उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस आयुक्त के ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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