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जनता से रिश्ता वेबडेसक | राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सीएए (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (National Register of Citizens) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े एक मामले में जेएनयू छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जेएनयू के छात्र को राजद्रोह तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि जेएनयू छात्र शरजील पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है. वहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा असम पुलिस ने भी भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है. जबकि शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.