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हिट एंड ड्रैग मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
हिट एंड ड्रैग मामले में आरोपी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हिट एंड ड्रैग मामले उन सड़क हादसों से जुड़े होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को वाहन से टक्कर लगने के बाद वाहन चालक उसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले जाता है। ऐसे मामलों में आरोपी पर लापरवाही से वाहन चलाने समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है।
मामले में आरोपी पक्ष की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोपी की ओर से कई दलीलें रखी गईं और अदालत से राहत देने की मांग की गई। आरोपी पक्ष का कहना था कि मामले की जांच में सहयोग किया जा रहा है और लंबे समय तक हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और घटना के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिट एंड ड्रैग जैसे मामलों में अदालतें आमतौर पर घटना की गंभीरता, आरोपी की भूमिका, जांच की स्थिति और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखकर जमानत पर फैसला करती हैं। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने इन्हीं पहलुओं को देखते हुए आरोपी की याचिका पर निर्णय लिया। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल में ही रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख सकेंगे।





