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Nangloi हिट एंड ड्रैग पर जमानत, कॉन्स्टेबल संदीप आमिर की हुई थी मौत

New Delhi.नई दिल्ली। दिल्ली के नांगलोई इलाके में कांस्टेबल हिट एंड ड्रैग मामले में आरोपी को कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। सुनवाई के बाद तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर आरोपी को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी नहीं दी, जो संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है। इस आधार पर कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कारण तो बताए गए थे, लेकिन गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जबकि ये दोनों अलग-अलग कानूनी जरूरतें हैं। यह वीडियो भी देखें कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं अपनाई गई, जिसके चलते इस गिरफ्तारी को वैध नहीं माना जा सकता।
आरोपी रजनीश की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशुतोष भारद्वाज ने दलील दी कि उनका मुवक्किल साढ़े सात महीने से न्यायिक हिरासत में है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और सह आरोपी धर्मेंद्र को 19 मई को ही जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सड़क दुर्घटना का मामला है, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से होती है। वहीं सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है। इस मामले में कांस्टेबल संदीप मलिक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी रजनीश उर्फ सिट्टो को 29 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। क्या था मामला दिल्ली पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर 2024 की रात कांस्टेबल संदीप मलिक नाइट ड्यूटी पर था। इस दौरान उसने आरोपी रजनीश और उसके साथी धर्मेंद्र को कार में शराब पीते देखा और उन्हें रोक लिया। इस दौरान कहासुनी हो गई और आरोप है कि आरोपियों ने कांस्टेबल की बाइक में टक्कर मार दी और उसे करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।





