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Delhi कोर्ट में जमा किए गए ज़मानत बांड, आबकारी नीति मामले में नई अपडेट
Tara Tandi
14 March 2026 1:45 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यहां एक अदालत के सामने 50,000 रुपये के ज़मानत बांड जमा किए। यह कदम दिल्ली की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें बरी किए जाने के बाद उठाया गया।
आम आदमी पार्टी (AAP) के ये नेता राउज़ एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए और उन ज़मानत बांडों को जमा किया, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा जांच किए जा रहे इस मामले से उन्हें बरी करते समय पहले दिए गए आदेश के पालन में ज़रूरी थे।
कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, किसी आपराधिक मामले में बरी या दोषमुक्त किए गए आरोपी को एक ज़मानत बांड जमा करना होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि अभियोजन पक्ष उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करता है, तो आरोपी अदालत के सामने उपस्थित रहे।
1,100 से अधिक पैराग्राफ वाले एक विस्तृत फैसले में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल और सिसोदिया सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। यह मामला तत्कालीन AAP-नीत दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।
इस बीच, CBI ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (criminal revision petition) के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में इस बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस जांच एजेंसी की उस याचिका पर दिया गया था, जिसमें निचली अदालत के आरोपों को तय करने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी, जिसमें इस मामले की जांच करने वाले CBI अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी और अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियां भी स्थगित रहेंगी।
यह मामला तत्कालीन AAP-नीत दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। जांच एजेंसी का दावा था कि इस नीति को कथित रिश्वत के बदले कुछ निजी शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था।
हालांकि, निचली अदालत ने CBI के "व्यापक साज़िश" (overarching conspiracy) के सिद्धांत को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि उस समय के उपलब्ध रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि यह नीति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई एक परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम थी।
एक संबंधित घटनाक्रम में, केजरीवाल ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने CBI की पुनरीक्षण याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से हटाकर दिल्ली हाई कोर्ट की किसी अन्य पीठ को सौंपने का अनुरोध किया है। इस अभ्यावेदन में मुख्य न्यायाधीश से, जो 'मास्टर ऑफ़ द रोस्टर' हैं, आग्रह किया गया कि वे इस मामले को किसी अन्य पीठ को सौंप दें।
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