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आर्यन खान मामला : एसईटी की रिपोर्ट में खुलासा- एनसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों का कीमती सामान चुराया

Rani Sahu
19 May 2023 2:00 PM GMT
आर्यन खान मामला : एसईटी की रिपोर्ट में खुलासा- एनसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों का कीमती सामान चुराया
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| एनसीबी के विशेष जांच दल (एसईटी) ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े की टीम के सदस्यों ने आर्यन खान मामले में पकड़े गए आरोपियों का कीमती सामान चुराया। आरोप है कि उन्होंने नूपुर सतीजा की एप्पल वॉच चुराई थी। एसईटी ने जिन गवाहों से पूछताछ की है उनमें से कई ने कहा कि उनका कीमती सामान एनसीबी मुंबई के अधिकारियों द्वारा बिना दस्तावेज के ले लिया गया। आरोपी नूपुर सतीजा ने अपनी एप्पल वॉच चोरी होने की शिकायत की है।
एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े एक असहज स्थिति में हैं, क्योंकि आरोप सामने आए हैं कि उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को रिहा करने के बदले में 25 करोड़ रुपये वसूलने का प्रयास किया था, जो कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी था।
एसईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, वानखेड़े और उनके सबोर्डिनेट ने ड्रग भंडाफोड़ मामले के दौरान उचित प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया था। आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट का नाम अंतिम समय में जोडा गया था, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों के नाम मूल सूचना नोट से हटा दिए गए थे।
एसईटी ने यह भी पाया कि संदिग्धों के फोन जब्त करने का कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। जिस वजह से सबूतों की श्रृंखला प्रभावित हुई।
एसईटी द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उनसे संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों के सामान और अन्य संदिग्धों के सामान को एनसीबी अधिकारियों ने बिना किसी दस्तावेज तैयार किए बिना जब्त कर लिया था।
एक और आरोपी सिद्धार्थ शाह और अरबाज के बीच के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट से ये साफ होने के बावजूद कि सिद्धार्थ ही ड्रग्स का पेडलर था, बावजूद उसे वानखेड़े की टीम ने जाने दिया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एसईटी द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शाह की फोन पर बातचीत के बाद के विश्लेषण ने एनसीबी के फैसले पर संदेह जताते हुए ड्रग्स की खपत के सबूत दिए।
एसईटी ने एनसीबी मुंबई कार्यालय में महत्वपूर्ण खामियों का भी पता लगाया। आर्यन की गिरफ्तारी के समय की एनसीबी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज करप्ट पाए गए। सीसीटीवी फुटेज में कुछ महत्वपूर्ण था और उसके साथ जानबूझकर छेड़खानी की गई, जिससे संदेह पैदा होता है।
इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वानखेड़े को राहत देते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वह क्रूज शिप ड्रग्स छापे बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी से संबंधित कथित 25 करोड़ रुपये रिश्वत मामले में उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से परहेज करे।
--आईएएनएस
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