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दिल्ली Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है. इसे तिहाड़ जेल से video conferencing के जरिए पेश किया गया. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से उत्पन्न भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सोमवार को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई है।
High Court ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें राहत के लिए अधीनस्थ अदालत में जाने की छूट दे दी. उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने केजरीवाल के वकीलों और केंद्रीय एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज Money Laundering मामले में न्यायिक हिरासत में ले जाया गया था। मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अस्थायी रिहाई दी थी।
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Sanjna Verma
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