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जमानत पर बाहर रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते
Kajal Dubey
10 May 2024 11:07 AM GMT
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नई दिल्ली: शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रहने के दौरान उन्हें शर्तों का पालन करना होगा।
यहां पांच प्रमुख बिंदु हैं
श्री केजरीवाल को जेल से रिहा होने से पहले 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, हालांकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करना है।
श्री केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में नहीं बोल सकते, या अपने ऊपर लगे आरोपों पर चर्चा नहीं कर सकते।
दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते.
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Kajal Dubey
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