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क्या अविवाहित महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं या कंपनियां मना कर सकती हैं जो आपको जानना चाहिए
Ragini Sahu
21 Feb 2024 12:53 PM IST

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मातृत्व : मातृत्व अवकाश कामकाजी महिलाओं को दिया गया एक अधिकार है, जिसे विशेष परिस्थितियों में कोई भी महिला ले सकती है। विशेष परिस्थितियों का मतलब है कि यह छुट्टी गर्भावस्था की स्थिति में ली जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अविवाहित महिलाएं भी गर्भावस्था की स्थिति में मातृत्व अवकाश का लाभ ले सकती हैं। इसको लेकर कानून में क्या व्यवस्था की गयी है?
मातृत्व लाभ विधेयक 2017 में श्रम कानूनों के तहत अहम बदलाव किये गये हैं. इसके मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को अब 12 हफ्ते या 3 महीने की जगह 26 हफ्ते या 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी. इसका उद्देश्य प्रसव के बाद मां और बच्चे की उचित सुरक्षा और देखभाल के लिए पर्याप्त अवसर देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान महिला को कंपनी की ओर से पूरी सैलरी दी जाती है। इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। मातृत्व अवकाश कामकाजी महिलाओं को दिया गया एक अधिकार है, जिसे विशेष परिस्थितियों में कोई भी महिला ले सकती है। विशेष परिस्थितियों का मतलब है कि यह छुट्टी गर्भावस्था की स्थिति में ली जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अविवाहित महिलाएं भी गर्भावस्था की स्थिति में मातृत्व अवकाश का लाभ ले सकती हैं। इसको लेकर कानून में क्या व्यवस्था की गयी है?मातृत्व लाभ विधेयक 2017 में श्रम कानूनों के तहत अहम बदलाव किये गये हैं. इसके मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को अब 12 हफ्ते या 3 महीने की जगह 26 हफ्ते या 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी. इसका उद्देश्य प्रसव के बाद मां और बच्चे की उचित सुरक्षा और देखभाल के लिए पर्याप्त अवसर देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान महिला को कंपनी की ओर से पूरी सैलरी दी जाती है। इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती.
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