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स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार को दी सलाह

Tara Tandi
30 July 2025 3:23 PM IST
स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार को दी सलाह
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में तत्काल स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्यपाल को अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। वर्तमान कुलपति फिलहाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल और सरकार को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डिजिटल विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निष्कासित करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर है।
राज्यपाल ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि अस्थायी कुलपतियों की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले निर्देश दिया था कि अस्थायी कुलपतियों का कार्यकाल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
खंडपीठ ने यह भी कहा था कि स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति में देरी से छात्रों के हितों और विश्वविद्यालय की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
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