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हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद मान्य नहीं
नोएडा न्यूज़: वाहन में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन की रसीद मान्य नहीं है. यदि रसीद है और नंबर प्लेट नहीं लगी है, तब भी चालान होगा. परिवहन विभाग के अनुसार पहले इसे लेकर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है.
वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी थी. 16 फरवरी से बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों का जुर्माना किया जा रहा है. इसमें निजी और व्यवसायिक दोनों तरह के वाहन शामिल है.
बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रत्येक वाहन का पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जा रहा है. एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने कहा कि हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर लोगों को कई मौके दिए गए हैं. कई बार अंतिम तारीख बढ़ाई गई हैं. यह मौका लोगों को इसलिए दिया जा रहा था कि वे नंबर प्लेट लगवा लें और चालान से बच सकें. इसके बाद भी जिले के करीब तीस फीसदी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है. आवेदन के बाद मिलने वाले टाइम स्लॉट पर लोग वाहन में नंबर प्लेट लगवा लें. सिर्फ रसीद दिखाकर वह चालान से नहीं बच सकते हैं.