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एपी सीआईडी ने नारा लोकेश इनर रिंग रोड मामले में नोटिस दिया
Ritisha Jaiswal
30 Sep 2023 1:22 PM GMT
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नारा लोकेश इनर रिंग रोड
नई दिल्ली: आंध्रप्रदेश सीआईडी ने रिंग रोड मामले में टीडीपी महासचिव नारा लोकेश को 41ए सीआरपीसी नोटिस भेजा है। टीम ने दिल्ली जाकर टीडीपी नेता गल्ला जयदेव के आवास पर नोटिस सौंपा.
सीआईडी अधिकारियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया।
चूंकि टीडीपी नेता पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में रह रहे हैं, सीआईडी की एक टीम नोटिस देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गई थी। लोकेश को 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे यहां सीआईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है।
सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था। टीडीपी महासचिव ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी.
चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए कोर्ट ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया. लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है।
Ritisha Jaiswal
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