दिल्ली-एनसीआर

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया: ओटीटी प्लेटफार्म संचालकों को कानून निषिद्ध सामग्री का प्रसारण नहीं करने को कहा

Admin Delhi 1
19 July 2022 9:56 AM GMT
अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया: ओटीटी प्लेटफार्म संचालकों को कानून निषिद्ध सामग्री का प्रसारण नहीं करने को कहा
x

दिल्ली न्यूज़: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किये हैं जिसमें ओटीटी प्लेटफार्म संचालकों के लिये आचार संहिता एवं समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र है। लोकसभा में मलूक नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्म) के संचालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जो कानून के तहत निषिद्ध है और वे सामान्य दिशानिर्देशों के अनुरूप सामग्री का आयु के आधार पर स्व-वर्गीकरण करें। सदस्य ने सवाल किया था कि क्या सरकार ने धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान करने वाले एवं अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले ओवर द टॉप (ओटीटी) मीडिया, वेब श्रृंखला और अश्लील शो का विनियमन और नियंत्रण करने हेतु कोई कड़ा कानून बनाया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किये हैं। उन्होंने बताया कि इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों एवं ऑनलाइन सृजित समग्री (ओटीटी प्लेटफार्म) के संचालकों द्वारा पालन करने के लिये आचार संहिता और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र है।

Next Story