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जीएसटी, सीमा शुल्क से संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज न होने पर भी अग्रिम जमानत मिल सकती है: SC

New Delhi नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत का प्रावधान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम तथा सीमा शुल्क नियमों पर लागू होता है और व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय जा सकते हैं, भले ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न की गई हो।
पिछले वर्ष 16 मई को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम तथा जीएसटी अधिनियम के जुर्माने के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि वे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा संविधान के अनुरूप नहीं थे।
आज फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अग्रिम जमानत जैसे मामलों पर सीआरपीसी तथा उसके बाद के कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधान सीमा शुल्क तथा जीएसटी अधिनियमों के तहत व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी तथा सीमा शुल्क अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज होने से पहले भी अग्रिम जमानत के लिए पात्र हैं।
2018 में इस संबंध में राधिका अग्रवाल द्वारा एक प्रमुख याचिका दायर की गई थी।





