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भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल इंटर्न की तलाश में, देगा 10 हजार रुपये वजीफा
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने देश में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे प्रशिक्षुओं से भ्रष्टाचार की बुराइयों के अलावा इससे निपटने के लिए संस्थागत और कानूनी ढांचे के बारे में जागरूक करने की मांग की है। लोकपाल द्वारा जारी एक विज्ञापन में कहा गया है कि इंटर्नशिप के सफल समापन पर प्रत्येक इंटर्न …
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने देश में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे प्रशिक्षुओं से भ्रष्टाचार की बुराइयों के अलावा इससे निपटने के लिए संस्थागत और कानूनी ढांचे के बारे में जागरूक करने की मांग की है। लोकपाल द्वारा जारी एक विज्ञापन में कहा गया है कि इंटर्नशिप के सफल समापन पर प्रत्येक इंटर्न को प्रति माह 10,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है, "इंटर्नशिप की अवधि 6 सप्ताह की होगी।" भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के छात्र, जो कानून, राजनीति विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति, प्रबंधन, अर्थशास्त्र या मानवाधिकार के क्षेत्र में नियमित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र हैं। विज्ञापन में एक शर्त का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि छात्र को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त करने चाहिए।
विज्ञापन के अनुसार, लोकपाल में इंटर्न के लिए चार रिक्तियां हैं।लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के लोकपाल की स्थापना की गई है।“भ्रष्टाचार का समाज पर व्यापक संक्षारक प्रभाव पड़ता है। यह लोकतंत्र को कमजोर करता है और आबादी में संसाधनों के असमान वितरण की ओर ले जाता है, ”इंटर्नशिप योजना में लिखा है। इसमें कहा गया है, "सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए, यह आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इस बुराई के विभिन्न आयामों से अवगत हों और इससे निपटने के लिए संस्थागत और कानूनी संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करें।"
इसके साथ ही, वे नए विचारों और नई तकनीक के साथ लोकपाल के प्रभावी कामकाज में योगदान दे सकते हैं।योजना में कहा गया है, "इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को इस योजना के तहत इंटर्नशिप की पेशकश की जाएगी।"प्रशिक्षुओं को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।इसमें कहा गया है कि वे लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान (सीबीआई) जैसे विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली के बारे में भी सीखेंगे।