- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- चुनाव नियमों में...
चुनाव नियमों में संशोधन: SC ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया

Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अन्य द्वारा चुनाव नियम, 1961 में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।
जयराम रमेश की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 15 जनवरी को केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था।
सिंह की याचिका स्वीकार करने वाली पीठ ने समय दिया और सुनवाई के लिए 21 जुलाई का सप्ताह तय किया। रमेश के अलावा श्याम लाल पाल और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दो अन्य जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने जयराम रमेश की ओर से दलीलें रखीं।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आचार संहिता, 1961 में "बहुत समझदारी से" संशोधन किया गया है और मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज की सार्वजनिक जांच को प्रतिबंधित कर दिया गया है।





