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नॉएडा के अवैध फार्म हाउसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, अभी नहीं चलेगा बुलडोज़र

Admin Delhi 1
1 April 2023 5:54 AM GMT
नॉएडा के अवैध फार्म हाउसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, अभी नहीं चलेगा बुलडोज़र
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नॉएडा न्यूज़: नोएडा में बने अवैध फार्म हाउसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार नोएडा के यमुना खादर क्षेत्र में स्थित फार्म हाउसों पर फिलहाल नोएडा प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर नहीं चलाया जा सकेगा। कोर्ट ने केंद्रीय गंगा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, नोएडा विकास प्राधिकरण और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि नोएडा के खादर क्षेत्र में अवैध रूप से भू-माफिया और बिल्डरों ने सैकड़ों फार्म हाउस बनाकर खड़े कर दिए हैं। जिनके खिलाफ करीब 6 महीने पहले नोएडा प्राधिकरण ने अभियान छेड़ा था। प्राधिकरण की इस कार्रवाई पर आपत्ति जाहिर करते हुए फार्म हाउस मालिक हाईकोर्ट चले गए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने सेक्टर-63ए के निवासी रत्न मिश्र की याचिका पर पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि फिलहाल किसी भी फार्म हाउस पर प्राधिकरण अपना बुलडोजर नहीं चला सकेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी को इस मामले में कोई कार्यवाही करने या आदेश देने का अधिकार नहीं है। केवल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के क्लीन गंगा मिशन को ही इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। इसलिए नोएडा की सीईओ के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रद्द किया जाए। वहीं, भारत सरकार के वकील का कहना है कि यह यमुना नदी के डूब क्षेत्र के अतिक्रमण का मामला है। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करने का अधिकार नोएडा और राज्य सरकार को ही है।

नोएडा अथॉरिटी के एक जिम्मेदार अधिकारी ने कहा कि फार्म हाउस मालिकों की आपत्तियों का निस्तारण करने और खारिज करने के लिए प्राधिकरण ने बाकायदा कानूनी आदेश तैयार किया है। इसके लिए विधि विभाग से भी सलाह ली गई है। अथॉरिटी की ओर से ध्वस्तीकरण के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस, एनजीटी के नियमों का उल्लंघन, यूपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट एक्ट का उल्लंघन, डिजास्टर मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन, एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट का उल्लंघन और सिंचाई विभाग की गाइडलाइन के आधार पर आदेश तैयार हुआ है। कोई परेशानी नहीं है। हम हाईकोर्ट में मजबूरी से पक्ष रखेंगे।

आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने 2 अप्रैल 2022 से यमुना नदी के डूब क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया था। यह मई और जून में भी जारी रहा। अथॉरिटी ने तीन क्लब और 124 फार्म हाउस ध्वस्त किए हैं। इस क्षेत्र में अथॉरिटी ने सर्वे करवाया। करीब 1,000 फार्म हाउस सर्वे में चिह्नित करके अवैध घोषित किए गए हैं। इन सबको ध्वस्त किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने स्पष्ट कर दिया था कि फार्म हाउस अवैध हैं और यह कार्रवाई जारी रहेगी।

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