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Delhi दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। चिदंबरम के वकील ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धन शोधन के कथित अपराध के लिए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया,
जो कथित रूप से अपराध किए जाने के समय लोक सेवक थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और प्रस्तुत किया कि इस मामले में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोप चिदंबरम के उन कार्यों से संबंधित हैं जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है।
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Kiran
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