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वायु प्रदूषण: HC ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Kiran
27 Dec 2025 9:14 AM IST
वायु प्रदूषण: HC ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
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Delhi दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक याचिका पर डिटेल में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती हवा की क्वालिटी को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कम करने की मांग की गई है।

जस्टिस विकास महाजन और विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की। कोर्ट को केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि GST काउंसिल की मीटिंग फिजिकली ही होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने डिटेल में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

कोर्ट एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को "मेडिकल डिवाइस" के तौर पर क्लासिफाई करने और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को पांच परसेंट स्लैब तक कम करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एयर प्यूरीफायर पर अभी 18 परसेंट टैक्स लगता है। वकील कपिल मदान की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से पैदा हुए "अत्यधिक इमरजेंसी संकट" को देखते हुए प्यूरीफायर को लग्जरी आइटम नहीं माना जा सकता। 24 दिसंबर को कोर्ट ने GST काउंसिल को जल्द से जल्द मीटिंग करने और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने या खत्म करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। आज इस मामले को कोर्ट को यह बताने के लिए लिस्ट किया गया था कि काउंसिल कब मीटिंग कर सकती है और अगर फिजिकली नहीं, तो क्या काउंसिल के लिए वर्चुअली मीटिंग करना संभव है।

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