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New Delhi नई दिल्ली : विमानन नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को मुआवजा न देने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और मुआवजे से संबंधित मानदंडों के संबंध में जून में अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के लिए अपने वार्षिक निगरानी कार्यक्रम 2024 के अनुसार निरीक्षण किया।
डीजीसीए ने एक विज्ञप्ति में कहा, "एयरलाइंस के निगरानी निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस सीएआर सेक्शन-3, सीरीज एम, भाग IV के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी।"
इसके बाद, एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नियामक ने कहा कि एयरलाइन के जवाब से पता चला है कि उसने उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।
इसके परिणामस्वरूप, डीजीसीए ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया। पिAir India Express ,
आज की ताजा न्यूज़ ,आज की बड़ी खबर, आज की ब्रेंकिग न्यूज़, खबरों का सिलसिला, जनता जनता से रिश्ता, जनता से रिश्ता न्यूज, भारत न्यूज मिड डे अख़बार , हिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचार, Today's Latest News, Today's Big News, Today's Breaking News, Series of News, Public Relations, Public Relations News, India News Mid Day Newspaper, Hindi News Hindi News,छले सप्ताह, डीजीसीए ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया लिमिटेड पर गैर-योग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया था।
इसके अलावा, एयर इंडिया के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमशः 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई है।
एयर इंडिया ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन और एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे नागरिक विमानन नियामक ने एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है, जिसके महत्वपूर्ण सुरक्षा परिणाम हैं।
यह घटना 10 जुलाई को एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से डीजीसीए के संज्ञान में आई। घटना का संज्ञान लेते हुए, नियामक ने एयर इंडिया के संचालन की व्यापक जांच की, जिसमें दस्तावेजों की जांच और एयरलाइन की शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जाकर जांच करना शामिल है।
इससे पहले, डीजीसीए ने रोस्टरिंग में गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के दो पायलटों को उड़ान भरने से रोक दिया था, जिसके कारण एक प्रशिक्षु पायलट ने प्रशिक्षण कप्तान की देखरेख के बिना मुंबई-रियाद उड़ान का संचालन किया था।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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