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दिल्ली-एनसीआर
AIMPLB ने मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधने का आग्रह किया
Rani Sahu
28 March 2025 9:49 AM IST

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New Delhiनई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने देश भर के मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में अलविदा जुमा, रमजान के आखिरी शुक्रवार को काली पट्टी बांधने की अपील की है। X पर एक पत्र साझा करते हुए AIMPLB ने कहा, "अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली के जंतर-मंतर और पटना के धरना स्थल पर मुसलमानों द्वारा किए गए जोरदार विरोध प्रदर्शन ने कम से कम भाजपा के सहयोगी दलों में हलचल पैदा कर दी है। अब, 29 मार्च, 2025 को विजयवाड़ा में भी एक विशाल विरोध प्रदर्शन होने वाला है।"
AIMPLB ने विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसे एक "भयावह साजिश" बताया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों से वंचित करना है। पत्र में लिखा है, "वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ संस्थानों से वंचित करने के उद्देश्य से एक भयावह साजिश है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान और कई धर्मार्थ संस्थान हमसे छीन लिए जाएंगे।" "इसलिए, देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस विधेयक का कड़ा विरोध करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी मुसलमानों से अपील करता है कि वे जुमा-उल-विदा पर मस्जिद में आते समय शोक और विरोध की मौन और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में काली पट्टी बांधें।"
इस बीच, तमिलनाडु विधानसभा ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा में बोलते हुए, तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। सीएम स्टालिन ने विधानसभा में कहा, "केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ हैं। भारत में विभिन्न संस्कृतियां, परंपराएं और भाषाएं मौजूद हैं, लेकिन वे राज्यों से बदला लेने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है।"
सीएम स्टालिन ने कहा, "यह वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। इसलिए हम इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की स्थिति में हैं।" वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। (एएनआई)
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