- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- अग्निपथ: दिल्ली उच्च...
दिल्ली-एनसीआर
अग्निपथ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा
Deepa Sahu
25 Aug 2022 6:54 AM GMT
x
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और केंद्र से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दाखिल करने को कहा।
14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में रक्षा बलों में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, उनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। पिछले महीने इस योजना की घोषणा के तुरंत बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में, सरकार ने 2022 में योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया।
Next Story