दिल्ली-एनसीआर

दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद कंटेप्ट खारिज, डीएलएफ 235 करोड़ रुपये प्राधिकरण को देगा

Admin Delhi 1
19 Jan 2023 2:21 PM GMT
दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद कंटेप्ट खारिज, डीएलएफ 235 करोड़ रुपये प्राधिकरण को देगा
x

नोएडा न्यूज़: जमीन अधिग्रहण मामले में प्राधिकरण ने रेड्डी विरेन्ना को 235 करोड़ का भुगतान किया था. इस पैसे को डीएलएफ मॉल से वसूलने के लिए नोटिस भेजा था तो मॉल प्रबंधन ने उच्चतम न्यायालय में दो अधिकारियों के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट किया था. इसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया. अब डीएलएफ पैसे का भुगतान करेगा.

यह मामला सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ मॉल प्रबंधन की जमीन से जुड़ा है. जहां पर यह मॉल बना है उस जमीन को 25 साल पहले बेंगलुरू के रेड्डी विरेन्ना ने किसान से खरीदा था. इसमें प्राधिकरण ने गलत तरीक से जमीन अधिग्रहण कर मॉल प्रबंधन को जमीन दे दी थी. इसको लेकर रेड्डी ने न्यायालय में केस लड़ा. कुछ महीने पहले ही उच्चतम न्यायालय ने रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्राधिकरण को 361 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया था. इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने रेड्डी से बात की जिस पर वह प्राधिकरण से 295 करोड़ लेने पर सहमत हो गया.

आदेश के बाद प्राधिकरण ने रेड्डी को पैसा दे दिया. इस पैसे की भरपाई के लिए प्राधिकरण ने डीएलएफ मॉल प्रबंधन को नोटिस भेज 235 करोड़ देने को कहा. इसको लेकर मॉल प्रबंधन की ओर से उच्चतम न्यायालय में ओएसडी और एसडीएम के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट किया. तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय ने रेड्डी को पैसे देने का आदेश प्राधिकरण को दिया.

प्राधिकरण की ओर से तर्क दिया गया कि मॉल प्रबंधन और नोएडा प्राधिकरण के बीच हुई लीज डीड की शर्तों में साफ लिखा है कि अगर इस जमीन से संबंधित किसी को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है तो वह पैसा प्रबंधन को देना होगा. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने मॉल प्रबंधन के कंटेप्ट को खारिज कर दिया. नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी कुमार संजय ने बताया कि न्यायालय ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट खारिज कर दिया है. अब उसे पूरा पैसा देना होगा.

Next Story