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दिल्ली-एनसीआर
40 साल बाद सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के दोषी को किया गिरफ्तार
Kiran
26 Jun 2025 8:43 AM IST

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Delhi दिल्ली : सीबीआई ने बुधवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में चार दशक से अधिक समय से न्याय से बचने वाले घोषित अपराधी सतीश आनंद को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने कहा कि आनंद, जिसे 1985 में बैंक ऑफ इंडिया से 5.69 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा सुनाई गई थी, चार दशकों तक जांचकर्ताओं को चकमा देता रहा। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि अब सत्तर के दशक में पहुंच चुके आनंद को उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में गिरफ्तार किया गया और एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करने के लिए देहरादून ले जाया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 1977 में हुए धोखाधड़ी मामले में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक ने बैंक को धोखा देने के लिए आनंद के साथ आपराधिक साजिश रची थी। फर्जी रसीदों के आधार पर एक निजी कंपनी को ऋण दिया गया,
जिसमें माल की डिलीवरी गलत तरीके से दर्शाई गई थी, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और आनंद को 5.69 लाख रुपये का वित्तीय लाभ हुआ। सीबीआई ने 5 मई 1978 को तीन आरोपियों आनंद, बैंक मैनेजर और एक अन्य आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। देहरादून में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 19 जून 1985 को अपने फैसले में बैंक शाखा प्रबंधक को आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन आनंद और कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद आनंद फरार हो गया, जिसके बाद अदालत ने 30 नवंबर, 2009 को उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया।
अधिकारियों ने ऑपरेशन का ब्यौरा देते हुए बताया कि आनंद बार-बार अपना ठिकाना बदलकर और अपना ठिकाना छिपाकर गिरफ्तारी से बचता रहा, जिससे वह नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपने ज्ञात पतों पर खुद को छिपा लेता था। सीबीआई को तब सफलता मिली जब उसे आनंद के बेटे के नाम पर पंजीकृत एक मोबाइल नंबर मिला, जो उसके अंतिम ज्ञात स्थानों के क्षेत्रों में उत्पन्न सुरागों के माध्यम से मिला।
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