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प्रशासन का आरओ प्लांट मालिकों पर बड़ा एक्शन, बगैर अनुमति के कारोबार पर 5 लाख का जुर्माना

Admin Delhi 1
18 Jun 2022 2:23 PM GMT
प्रशासन का आरओ प्लांट मालिकों पर बड़ा एक्शन, बगैर अनुमति के कारोबार पर 5 लाख का जुर्माना
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दिल्ली न्यूज़: बगैर अनुमति के पानी बेचने का कारोबार करना काफी भारी पड़ेगा। भूजल का अवैध दोहन रोकने को सरकारी तंत्र एकाएक हरकत में आया है। 3 आरओ प्लांट के मालिकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिना मंजूरी के पानी की बिक्री: उधर, 100 वाटर हार्वेस्टिंग उपयोग लायक नहीं हैं। इन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच के लिए आवाज उठाई गई है। गाजियाबाद जनपद में पानी की बिक्री का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। स्वच्छ पेयजल की बढ़ती जरूरत को देखकर जगह-जगह आरओ प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

भूजल दोहन पर हुई कार्रवाई: इन प्लांट की स्थापना से पहले सरकारी अनुमति लेना आवश्यक है, मगर कुछ स्थानों पर बिना मंजूरी के यह प्लांट संचालित हो रहे हैं। यानी भूजल दोहन करने के साथ-साथ सरकार को राजस्व का चूना भी लगाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक को 3 अवैध आरओ प्लांट के संचालन की शिकायत मिली थी।

नगर निगम पर भी उठे सवाल: जिस पर सीडीओ ने आरओ प्लांट के मालिकों पर 5 लाख का जुर्माना करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के वसुंधरा जोन अंतर्गत ब्रिज विहार कॉलोनी में यह तीनों प्लांट चलाए जा रहे हैं। आरओ प्लांट मालिक मनीष गुप्ता, नीरज शुक्ला एवं रत्ना देवी से जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी। वहीं, मानसून का मौसम नजदीक है।

काम के नहीं वाटर हार्वेस्टिंग: इसके बावजूद नगर निगम द्वारा स्थापित 100 वाटर हार्वेस्टिंग काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली से सटी पॉश कॉलोनी कौशाम्बी में यह शिकायत सामने आई है। क्षेत्रीय पार्षद मनोज गोयल का कहना है कि जयपुरिया ए व बी ब्लॉक सेक्टर-1, बद्रीनाथ पार्क आदि स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग हैं।

भाजपा पार्षद ने खोली पोल: खासकर मानसून आने पर यह स्थल बेहद भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पार्षद गोयल का कहना है कि वार्ड-72 कौशाम्बी एवं वैशाली में 100 वाटर हार्वेस्टिंग की जांच के लिए नगरायुक्त से अपील की गई है। जगह-जगह से इनकी साइड की मिट्टी भी बैठ गई है।

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