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अंतर राशि व अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान न करने पर होगी जल्द कार्रवाई: यमुना प्राधिकरण

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण अतिरिक्त मुआवजा व अंतर राशि का भुगतान न करने वाले आवंटियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। प्राधिकरण की 24 अगस्त को होने जा रही बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। प्राधिकरण ने आवंटियों को 15 अगस्त तक अतिरिक्त मुआवजा राशि एवं अंतर राशि के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया था, पर आवंटियों ने राशि का भुगतान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण की विशेष याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को रद कर दिया था। आवंटियों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि वसूलने की स्वीकृति दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद यमुना प्राधिकरण ने जुलाई में आवंटियों को नोटिस जारी कर एक माह में अतिरिक्त मुआवजा राशि जमा कराने के निर्देश दिए थे। नोटिस की अवधि 15 अगस्त को समाप्त हो चुकी है, लेकिन आवंटियों ने अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया है। इससे प्राधिकरण के सामने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा राशि के वितरण की समस्या आ रही है। मुआवजा लिए बगैर किसान अपनी जमीन पर प्राधिकरण को कब्जा देने के लिए तैयार नहीं हैं। परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। प्राधिकरण को आवंटियों से करीब 2500 करोड़ रुपए वसूलने हैं। इसके अलावा अंतर राशि का भुगतान न करने पर संस्थागत श्रेणी के 13 आवंटियों पर भी कार्रवाई होगी।
नोटिस का समय था 15 अगस्त तक का: प्राधिकरण ने सेक्टर 17 में 13 भूखंड आवंटित किए थे। यह भूखंड तय दर से 1041 रुपए प्रति वर्गमीटर कम पर आवंटित कर दिए गए थे। प्राधिकरण ने अंतर राशि जमा कराने के लिए नोटिस देकर 15 अगस्त तक का समय दिया था। सीईओ डा.अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड की स्वीकृति के बाद अतिरिक्त मुआवजा व अंतर राशि का भुगतान न करने वाले आवंटियों पर कार्रवाई होगी।