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दिल्ली-एनसीआर
गंदगी और खराब खाद्य सामग्री पर कार्रवाई, सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस सस्पेंड
nidhi
1 Oct 2026 7:44 AM IST

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FSSAI की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली : खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खराब गुणवत्ता की सामग्री मिलने के मामले में FSSAI ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जांच के दौरान परिसर में पपीता, गुड़ और काजू समेत कई खाद्य सामग्री खराब हालत में मिली। इसके अलावा साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।
जांच के दौरान अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के रखरखाव, भंडारण और स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां सामने आईं। खराब पपीता, गुड़ और काजू मिलने के बाद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। अधिकारियों ने पाया कि उपभोक्ताओं को परोसे जाने या खाद्य तैयारियों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित तरीके से नहीं रखा गया था।
खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए साफ-सफाई बेहद जरूरी मानी जाती है। भोजन तैयार करने की जगह, स्टोरेज एरिया, बर्तन और कच्चे खाद्य पदार्थों को स्वच्छ वातावरण में रखना आवश्यक होता है। जांच के दौरान गंदगी मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था।
निरीक्षण में सामने आई कमियों को गंभीर मानते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। FSSAI के नियमों के मुताबिक किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान को ग्राहकों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होती है। खराब या खाने योग्य नहीं रह गई सामग्री का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई।
पपीता, गुड़ और काजू जैसी खाद्य सामग्री के खराब मिलने का मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इनका उपयोग सीधे भोजन में किया जा सकता है। यदि खराब सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। अधिकारियों ने इसी आधार पर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। जांच में साफ-सफाई के साथ ही खाद्य सामग्री के रखरखाव की व्यवस्था पर भी सवाल उठे। खाद्य प्रतिष्ठानों को सामग्री की एक्सपायरी, गुणवत्ता, तापमान और स्टोरेज की नियमित निगरानी करनी होती है। इसके बावजूद खराब सामग्री का मौजूद होना लापरवाही की ओर इशारा करता है।
FSSAI की कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठान के संचालन पर असर पड़ेगा। लाइसेंस निलंबित रहने की स्थिति में खाद्य कारोबार को नियमानुसार संचालित नहीं किया जा सकता। आगे संचालन की अनुमति तभी मिल सकती है जब निर्धारित प्रक्रिया के तहत कमियों को दूर किया जाए और संबंधित प्राधिकरण संतुष्ट हो। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य कारोबारियों को नियमों के पालन के लिए जवाबदेह बनाना है। उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचे, इसके लिए समय-समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है। जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर नोटिस, जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी के मामले में एक साथ खराब खाद्य सामग्री, गंदगी और नियमों के उल्लंघन की स्थिति सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। इससे यह संदेश भी गया है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को हल्के में लेने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्ती की जा सकती है। खाद्य व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी है कि वे कच्ची सामग्री से लेकर तैयार भोजन तक हर स्तर पर गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखें। खराब सामग्री को तुरंत हटाना, स्टॉक की नियमित जांच करना और साफ-सफाई का रिकॉर्ड बनाए रखना खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा है।
इस कार्रवाई के बाद अन्य होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे अपने यहां इस्तेमाल होने वाली सामग्री की नियमित जांच करें। उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़ा मामला होने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग ऐसी शिकायतों और निरीक्षणों को गंभीरता से लेता है। फिलहाल सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाएगी। खराब पपीता, गुड़ और काजू मिलने के साथ परिसर में गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन ने इस मामले को गंभीर बना दिया है।
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