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दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी पर नाबालिग से रेप करने का आरोप लगने के बाद आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले दोपहर में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया, साथ ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब की थ। सीएम की ओर से सस्पेंड करने का आदेश जारी करने के बाद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने तत्काल निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
#WATCH बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। pic.twitter.com/vIgx4Na762
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 21, 2023
दरअसल, दिल्ली सरकार के इस अधिकारी पर आरोप था कि उसने दोस्त की बेटी के साथ लंबे वक्त तक रेप किया। अक्टूबर 2020 में पिता की मौत के बाद नाबालिग लड़की आरोपी अधिकारी के घर पर रह रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक किशोरी के साथ बलात्कार किया, इतना ही नहीं जब लड़की गर्भवती हुई तो अधिकारी की पत्नी ने उसे गर्भ खत्म करने के लिए जबरन दवा देने की भी कोशिश की।
वहीं इसकी खबर मिलते ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मसले को जोर-शोर से उठाया और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। स्वाति मालीवाल ने अधिकारी की जल्द गिरफ्तारी की अपील की थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ही अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने बताया कि पुलिस ने रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक 51 साल के हैं, जो जीएनसीटी के महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं।दूसरी आरोपी उनकी पत्नी हैं जो 50 साल की हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जांच जारी है।”
बता दें कि पीड़ित नाबालिग 12वीं क्लास में पढ़ती है, हाल ही में उसने अस्पताल में अपने काउंसलर से इन बातों का जिक्र किया था। दिल्ली सरकार के अधिकारी के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में धारा 376 (2) (F), 509 , 506, 323, 313 , 120 B, पॉक्सो के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
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Admin4
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