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विभाग को 70 स्कूलों ने रिपोर्ट भेजी

Admin Delhi 1
21 April 2023 8:18 AM GMT
विभाग को 70 स्कूलों ने रिपोर्ट भेजी
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नोएडा न्यूज़: कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस में 15 फीसदी फीस को हाईकोर्ट ने वापस करने के आदेश दिए हुए हैं. ऐसे में पिछले दो माह से जिला विद्यालय निरीक्षक के कई नोटिस के बाद भी स्कूल आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. डीआईओएस के पास जिले के 70 स्कूलों ने कोविड में ली फीस को समायोजन और वापस करने की रिपोर्ट विभाग को मुहैया कराई है.

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया है कि कोरोना काल के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ली गई स्कूल फीस की 15 फीसदी राशि वापस लौटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए था. इसी आदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने शासनादेश जारी कर सभी निजी स्कूलों को इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने बताया कि शासन के आदेश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा गौतमबुद्ध नगर के निजी स्कूलों में कुरौना काल में ली गई फीस को एडजस्ट करने की और वापस अभिभावकों को देने के लिए कई बार जानकारी मांगी गई थी. इसमें करीब 70 स्कूलों ने फीस को समायोजन और वापस करने की रिपोर्ट विभाग को मुहैया कराई है. इस मामले में स्कूलों द्वारा दी गई रिपोर्ट को विभागीय स्तर से भी जांचने के लिए तैयारी की जा रही है.

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने और विभाग को इससे जुड़े मामले में जानकारी न देने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही इन स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक से नोटिस का जवाब मांगा है. समय से जवाब न देने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग और प्रशासन की तरफ से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

दस स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी: डीआईओएस ने बताया है कि नोएडा और ग्रेनो के 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है. इसमें सफायर इंटरनेशनल स्कूल, शिव नादर स्कूल, सेक्टर-39 रायन स्कूल, नोएडा फादर एग्नेल स्कूल, ग्रेटर नोएडा स्वर्ण नगरी जीडी गोयनका स्कूल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट गगन पब्लिक स्कूल, सेक्टर-11 मॉडल पब्लिक स्कूल, सेक्टर-34 बिल्ला बांग स्कूल, सेक्टर-50 रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर-50 द मिलेनियम स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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