दिल्ली-एनसीआर

नकली नोट मामले में 6 साल की जेल

Kiran
23 Sept 2026 9:59 AM IST
नकली नोट मामले में 6 साल की जेल
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Delhi मई 2023 में 2 लाख रुपये के अंकित मूल्य के नकली नोटों के साथ गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने नकली मुद्रा नोट छापने और रखने के लिए एक व्यक्ति को छह साल की कैद की सजा सुनाई। आरोपी प्रशांत कुमार को 8 मई, 2023 को पकड़ा गया था, जब स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि नकली भारतीय मुद्रा नोटों की एक खेप इंद्रप्रस्थ पार्क के सामने, रिंग रोड और महात्मा गांधी रोड के पास पहुंचाई जाएगी।
जाल बिछाया गया और कुमार को 2 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान, पुलिस ने कुमार की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए मिर्जा गार्डन, लोनी, गाजियाबाद में उसके किराए के घर पर नकली नोट छापने वाले सेटअप का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2,000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये के मूल्यवर्ग में 2.72 लाख रुपये की नकली मुद्रा बरामद की। जांचकर्ताओं ने 500 रुपये और 200 रुपये के नकली नोटों के साथ दोनों तरफ मुद्रित 182 ए4 आकार की शीट भी बरामद कीं, जिनका अंकित मूल्य 1.99 लाख रुपये था।
इसके अलावा, ए4 आकार के जेके एक्सेल बांड पेपर के 35 रिम भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, इस कागज का इस्तेमाल करीब 2 करोड़ रुपये मूल्य के नकली नोट छापने में किया गया होगा। एक प्रिंटर भी जब्त किया गया। पुलिस ने एक A4 आकार की शीट भी बरामद की, जिस पर 500 रुपये के दो असली नोट और 200 रुपये का एक असली नोट चिपकाया गया था। इन असली नोटों का इस्तेमाल कथित तौर पर नकली नोटों की स्कैनिंग और छपाई के लिए किया जा रहा था। 8 मई 2023 को स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया था. 31 अगस्त, 2026 को अदालत ने कुमार को आईपीसी की धारा 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी और 489-ई(1) के तहत दोषी ठहराया। 17 सितंबर को कोर्ट ने सजा सुनाई. कुमार को धारा 489-ए, 489-बी और 489-डी के तहत छह साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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