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बड़ी खबर
नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डॉक्टर की लापरवाही से जान गवाने वाले 6 साल के बच्चे केमौत होने पर, माता-पिता को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने डॉक्टर द्वारा गलत इलाज दिए जाने के कारण बच्चे की मौत की शिकायत को सही माना। आयोग ने माना हेलोथेन एनेस्थीसिया के कारण बच्चे की मौत हुई है। पहली बारआयोग ने 1 करोड रुपए का मुआवजा देने के आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिए हैं।
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