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42 वर्षीय विधवा ने दिल्ली के व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया, धर्म परिवर्तन का प्रयास किया; पुलिस केस दर्ज

Gulabi Jagat
8 May 2023 5:57 AM GMT
42 वर्षीय विधवा ने दिल्ली के व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया, धर्म परिवर्तन का प्रयास किया; पुलिस केस दर्ज
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने कहा कि 42 वर्षीय एक सिख महिला ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर बलात्कार करने और जबरन धर्म बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि तथ्यों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा, "19 अप्रैल को डाबरी पुलिस स्टेशन में धारा 376/506/509/323 के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामले की जांच की जा रही है।"
पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मामले के आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अज़मत अली खान के रूप में हुई, जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है।
प्राथमिकी में पीड़ित महिला ने दावा किया कि वह पेशे से एक मॉडल है और 2016 में फेसबुक पर अजमत से मिली थी।
प्राथमिकी में कहा गया है, "खान उसकी कथक नृत्य शिक्षिका की परस्पर मित्र थी, और इसलिए उसने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और दोस्त बन गई। उसके पति के निधन के बाद उसके पास एक बच्चा है।"
एफआईआर के मुताबिक, दोनों 2017 में रिलेशनशिप में आए थे।
महिला ने आरोप लगाया कि अंतरंग होने के दौरान खान ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, जिससे उसने इनकार कर दिया।
"खान ने मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने और उसके मानदंडों का पालन करने के लिए मजबूर किया, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन खान ने मुझसे कहा कि मुझे इस्लाम स्वीकार करना होगा, बुर्का पहनना होगा, दिन में पांच बार नमाज अदा करनी होगी और रोजा रखना होगा। मैं उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया और संबंध तोड़ने का फैसला किया।"
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने और धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद पीड़िता ने कहा कि उसने खान से दूरी बनानी शुरू कर दी।
पीड़िता ने आरोप लगाया, "उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे नजरअंदाज किया तो वह मेरे सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसने मेरा पूरा करियर बर्बाद करने की धमकी दी। वह मुझे अपमानजनक संदेश भेजता रहा।"
उसने आरोप लगाया कि इस साल 2 अप्रैल को खान ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में उस पर हमला किया।
पीड़िता ने आरोप लगाया, 'उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। साथ ही उसने कहा कि अगर मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो वह मुझे जिंदा दफन कर देगा।'
पुलिस ने उसकी शिकायत मिलने के बाद डाबरी थाने में भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और उसे 17 मई तक अदालत से सुरक्षा मिली हुई है।
पुलिस ने कहा, 'जब वह जांच में शामिल होंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका पक्ष भी पूछा जाएगा। तब जाकर पता चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।' (एएनआई)
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