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दिल्ली-एनसीआर
2020 Delhi riots: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन को जमानत मिली
Kiran
31 March 2025 9:22 AM IST

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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी। हालांकि, हुसैन सलाखों के पीछे ही रहेंगे क्योंकि वह सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 29 मार्च के अपने आदेश में कहा कि वह चार साल से अधिक समय से जेल में हैं, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है।
आदेश में कहा गया है, "अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि आवेदक (हुसैन) ने अपने द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की अवधि का आधे से अधिक समय काट लिया है, इसलिए वह जमानत के हकदार हैं।" उन्हें राहत देते हुए अदालत ने हुसैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ-साथ समान राशि के दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया।
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